kisan fasal bima aur kisan credit card banaye


कलेक्टर ने किसानों से की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने की अपील किसान 31 अगस्त तक करा सकेंगे फसल बीमा कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने जिले के अधिक से अधिक किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत किसान खरीफ 2020 में 31 अगस्त तक फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसलों का बीमा हो जाने के बाद प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराके वित्तीय मदद प्रदान किये जाने का प्रावधान है। ताकि कृषक कृषि व्यवसाय में बने रहते हुए उन्नत तकनीकी का उपयोग एवं टिकाऊ नवीन व अभिनव कृषि हेतु प्रोत्साहित हो सके।          


     किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक श्री सी आर गौर ने बताया कि

ऋणी कृषक से प्रीमियम संबंधित बैंक के द्वारा काटा जाकर, आगामी समय में बीमा कंपनी के निर्धारण उपरांत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर संबंधित कृषक की जानकारी अपलोड की जा सकेगी तथा कृषक अंश का भुगतान चयनित बीमा कंपनी को दिया जा सकेगा।

अऋणी कृषक की श्रेणी हेतु संबंधित कृषक के द्वारा  csc center call/whatsApp 9407859091

औपचारिकताएं (जैसें आधार कार्ड की प्रति, जमीन संबंधी दस्तावेज, बुवाई का प्रमाण पत्र इत्यादि) पूर्ण करने के उपरांत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का निर्धारित प्रीमियम जमा कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

     खरीफ मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का मात्र अधिकतम दो प्रतिशत प्रीमियम कृषकों द्वारा देय है तथा कपास फसल हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम देय है। जबकि शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। खरीफ की जिन फसलों का बीमा कराया जा सकता है उनमें जिला स्तर से उड़द एवं मूंग तहसील स्तर से ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल व कपास तथा पटवारी हलका स्तर पर सिंचित धान, असिंचित धान, सोयाबीन, मक्का, बाजरा एवं अरहर की फसलें शामिल हैं।

अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा।

अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा
agent shailendra basena 9407859091 माध्यम से करवा सकते हैं।

     बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी व ड्रायविंग लायसेंस आदि शामिल है। भू-अधिकार पुस्तिका, बुआई प्रमाण-पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। सभी ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है तथा मोबाइल नंबर वांछित है।

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सभी किसान भाइयों जिनका pm किसान सम्मान निधी का पैसा आया हैं सभी का किसान क्रेडिट कार्ड kcc बनना है
दस्तावेज साथ लाये
आधार कार्ड
भूमि संबंधित कागज

दिए गए सवालों की सही जानकारी दे यदि हाँ है तो document साथ लाए
PMJJY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
330 rs है
PMBSY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 12rs है
पहले से kcc बना है
किसी बैंक से कभी लोन लिया है
लोगों को भी बताये
सम्पर्क common service center miriya
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